भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशी को बढ़ावा देने और इस तरह के खातों को खोलने में एकरूपता लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग भी अपने बैंक खातों का खुद परिचालन कर सकेंगे।
अभी तक कोई नाबालिग अभिभावक मियादी अकाउंट या बचत बैंक खाता खुलवा सकता था पर उसके साथ अभिभावक के रूप में मां का नाम रखना होता था।
इन दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी नाबालिग अब बचत-मियादी या आवर्ती जमा खाता अपने प्राकृतिक अभिभावक या कानूनी तौर पर नियुक्त अभिभावक के जरिये खोल सकेंगे। ऐसे नाबालिग जो कि 10 साल के हो चुके हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोलने और उसका संचालन करने की अनुमति होगी।
अभी तक कोई नाबालिग अभिभावक मियादी अकाउंट या बचत बैंक खाता खुलवा सकता था पर उसके साथ अभिभावक के रूप में मां का नाम रखना होता था।
इन दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी नाबालिग अब बचत-मियादी या आवर्ती जमा खाता अपने प्राकृतिक अभिभावक या कानूनी तौर पर नियुक्त अभिभावक के जरिये खोल सकेंगे। ऐसे नाबालिग जो कि 10 साल के हो चुके हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोलने और उसका संचालन करने की अनुमति होगी।

No comments:
Post a Comment
Thanks to give u valuable feedback