Tuesday, 6 May 2014

10 साल के बच्चे भी खोल सकेंगे बैंक अकाउंट

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशी को बढ़ावा देने और इस तरह के खातों को खोलने में एकरूपता लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग भी अपने बैंक खातों का खुद परिचालन कर सकेंगे।

अभी तक कोई नाबालिग अभिभावक मियादी अकाउंट या बचत बैंक खाता खुलवा सकता था पर उसके साथ अभिभावक के रूप में मां का नाम रखना होता था।

इन दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी नाबालिग अब बचत-मियादी या आवर्ती जमा खाता अपने प्राकृतिक अभिभावक या कानूनी तौर पर नियुक्त अभिभावक के जरिये खोल सकेंगे। ऐसे नाबालिग जो कि 10 साल के हो चुके हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोलने और उसका संचालन करने की अनुमति होगी।

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