रेलवे ने ट्रेन में घटिया खाना देने वाले वेंडरों पर जुर्माने की रकम बढ़ाकर पांच हजार से एक लाख रुपए तक कर दी है। मामला गंभीर प्रकृति का या यात्रियों की बड़ी संख्या से जुड़ा होने पर वेंडर को आजीवन प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था आगामी 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। अब तक ऐसी स्थिति में कम से कम तीन सौ और अधिक से अधिक बीस हजार रुपए जुर्माना किया जाता है।
रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे जोन के चीफ कमर्शियल मैनेजरों (सीसीएम) को इस तरह के निर्देश जारी कर दिए हैं। गुरुवार को नई दिल्ली से भोपाल आ रही शताब्दी एक्सप्रेस में भी घटिया खाना दिए जाने पर यात्रियों का ट्रेन के स्टाफ से तीखा विवाद हुआ था। पश्चिम-मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पीयूष माथुर का कहना है कि यात्रियों के हित में रेल मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।
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