कांग्रेस महासचिव और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा मध्यप्रदेश व्यावसायिक मंडल (व्यापम) में भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई पत्र याचिका को कोर्ट ने याचिका के रुप में स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि वे विधिवत रुप से याचिका दाखिल करें।
दिग्विजय सिंह ने आज यहां धरना स्थल पर पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में वे वकीलों से सलाह ले रहे हैं कि एमपी हाईकोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध वे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या हाईकोर्ट में ही फ्रेश विधिवत याचिका दाखिल करें। सिंह ने कहा कि वे व्यापम के भ्रष्टाचार को आखिरी मंजिल तक ले जाएंगे, छोडेगें नहीं।
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